
National Commission for SC: बरौला गांव निवासी दलित किसान जयपाल की भूमि को बिना किसी आधिकारिक सूचना और मुआवजा दिए नोएडा प्राधिकरण ने बेच दिया। इसी पर हंगामा हो रहा है।
National Commission for SC: डीएम और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ तलब
इंफोपोस्ट न्यूज
नोएडा। National Commission for SC: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले के डीएम और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को तलब किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों को 2 अगस्त को अपने चेंबर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है।
दरअसल, बरौला गांव निवासी दलित किसान जयपाल की भूमि को बिना किसी आधिकारिक सूचना के और मुआवजा दिए बगैर नोएडा प्राधिकरण ने बेच दिया। इसी विषय पर नोएडा मीडिया क्लब में किसान ने प्रेस वार्ता आयोजित कराई।
बिना मुआवजा दिए अनर्जित भूमि पर कब्जा
वार्ता में दलित किसान ने बताया, हमारी ग्राम शहदरा में गाटा संख्या 808 में 0.5932 हेक्टेयर कृषि भूमि थी। जिसमें से 0.5352 हेक्टेयर भूमि का वर्ष 2003 में नोएडा प्राधिकरण ने अधिग्रहण किया था। लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने बगैर आधिकारिक सूचना के और बिना मुआवजा दिए अनर्जित भूमि 0.0580 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा कर लिया।
वहीं 31 मार्च 2011 को इसी भूमि के सापेक्ष 5% आवासीय भूखंड SH 49 सेक्टर 141 में नोएडा प्राधिकरण की ओर से आवंटित किया गया।जो किसान जयपाल के नाम से ही आवंटित हुआ था। लेकिन प्राइम लोकेशन (45 मीटर रोड) पर होने के कारण नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ एवं जाति विशेष को लाभ देने के लिए कागजों में धोखाधड़ी कर 10 वर्ष तक आवंटन पत्र को दबाए रखा।
किसान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली
और तो और, प्राधिकरण ने लाभ कमाने के चक्कर में उस प्लॉट को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर आवंटित कर दिया। किसान ने प्राधिकरण के अधिकारियों के समक्ष कई बार अपनी शिकायत रखी, लेकिन किसान की समस्या का समाधान नहीं हुआ। जब भूलेख विभाग के तत्कालीन पटवारी मनोज सिंघल और तत्कालीन तहसीलदार मान सिंह पुंडीर ने मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत कर हमारी भूमि को गैर पुश्तैनी, पट्टे की और सिरदार बताकर प्रताड़ित किया।
नोएडा प्राधिकरण के नियोजन विभाग के सेक्टर-141 के पहले नक्शे में भूखंड SH-49 मौजूद है। परंतु नवीनतम नक्शे में नहीं है। जब किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी ने दलित किसान जयपाल सिंह की पीड़ा नहीं सुनी तो किसान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर नोएडा प्रधिकरण ने किसान को सेक्टर 141 में 45 मीटर रोड से हटाकर पीछे की तरफ 9 मीटर रोड पर 2022 में भूखंड संख्या SH 9A/1 आवंटित कर दिया।
मूल आवंटियों को गुमराह किया गया
इसका मतलब यह हुआ कि मुझे प्रथम स्थान से हटाकर तृतीय स्थान पर कर दिया। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने सेक्टर 141 से मूल आवंटियों को गुमराह कर प्राइम लोकेशन पर आवंटित भूखंड बाहरी किसानों को निज़ी स्वार्थ के लिए आवंटित कर दिया।
अनपढ़, गरीब और दलित होने के कारण जयपाल का बार-बार नोएडा प्राधिकरण ने शोषण किया। अब किसान ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिल्ली की शरण ली है। मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने गौतमबुद्ध नगर के डीएम और नाेएडा प्राधिकरण के सीईओ को तलब किया है। उन्हें 2 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपास्थित होना है।